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लखनऊ में ई-रिक्शा की बेलगाम संख्या पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकारा

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लखनऊ में ई-रिक्शा की बेलगाम संख्या पर हाईकोर्ट  ने  प्रदेश सरकार को फटकारा

HIGH COURT VERDICT’S ON E RICKSHAW इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शों की बिक्री और पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 65 में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है

मुख्य अपडेट और कार्रवाई
  • हाईकोर्ट की सख्ती: कोर्ट ने लखनऊ जैसे बड़े शहरों में बेकाबू ई-रिक्शों की संख्या और उससे लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम पर गहरी चिंता जताई थी। 
  • सरकार की पहल: कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद परिवहन आयुक्त द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है। 
  • नियम संशोधन की मांग: केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि राज्यों को ई-रिक्शा की बिक्री और पंजीयन सीमित करने का कानूनी अधिकार दिया जाए। 
  • अवैध संचालन पर रोक: परिवहन विभाग ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को बिना वैध दस्तावेजों और अनफिट ई-रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं
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