diwali horizontal

दुकानों के बाहर व सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते मिले तो अब खैर नहीं , जाने क्या मिलेगी सजा

0 231

लखनऊ  : में दुकानों के बाहर, सड़कों व सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं हैं। ऐसे शराबियों पर निगरानी के लिए दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। इसके लिए दो महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक व प्रतिबंधित स्थलों पर जो शराब पीता मिलेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने इस अभियान की शुरूआत कर दी है। इसके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। इसका नोडल अधिकारी डीसीपी मुख्यालय को बनाया गया है जो रोजाना कार्रवाई की रिपोर्ट कमिश्नर को देंगे। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों व दुकान के बाहर खुलेआम लोगों के शराब पीने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर दो महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार से इस अभियान की शुरूआत की गई है

CCTV कैमरा व DVR की व्यवस्था अनिवार्य

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, शराब की दुकान संचालित करने वालों को भी अभियान के तहत निर्देश जारी किया गया है। इसमें दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश का इंतजाम करना होगा। सीसीटीवी कैमरा व डीवीआर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कैंटीन या तय स्थान के अलावा शराब की दुकान के सामने या आसपास शराब पीता है। तो दुकानदार को इसकी सूचना 112 या 9454401508 पर कॉल कर व व्हाट्सएप पर देनी होगी दुकानदार सिर्फ तय समय सीमा के अंदर ही शराब बेच सकेंगे। वहीं, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता हुआ दिखे तो स्थानीय लोग भी उसकी फोटो व सूचना संबंधित नंबर पर भेजें

जाने अभियान के मुख्य बिंदु

जोन स्तर पर डीसीपी आबकारी विभाग के अधिकारियों के संग मिलकर दुकानदारों की बैठक कर अभियान की जानकारी देंगे।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित चौकी प्रभारी थाना प्रभारियों को इसकी लगातार सूचना देंगे।

रोजाना शाम व रात को अतिरिक्त निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम, जिसमें एक एसआई, पांच सिपाही शामिल हों चेकिंग करेगी। टीम प्रभारी बॉडी वोर्न कैमरा जरूर इस्तेमाल करेेंगे।

डीसीपी जोन अपने क्षेत्र के पीआरवी वाहनों, अतिरिक्त मोबाइल की ड्यूटी इस तरह लगाएंगे कि देर रात को शराब पीकर अपराध करने वालों पर लगाम लगाया जा सके।

डीसीपी यातायात को चार इंटरसेप्टर वाहनों को लगाने का निर्देश दिया गया है। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन डीसीपी मुख्यालय को दिया जाएगा।

किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी गई तो चौकी प्रभारी व क्षेत्रीय दरोगा को जिम्मेदार माना जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीसीपी व एसीपी इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। लापरवाही मिलने पर उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

शराब पीक वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा।

किसी ठेला व दुकान के आसपास कोई शराब पीता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दुकानदार को देनी होगी। ऐसा न करने वाले दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

रोज 25 टीमें ब्रीथ एनालाइजर के साथ शराब पीने वालों की चेकिंग करेगी।

ओला, उबर व अन्य टैक्सी, टेंपो व ऑटो की भी विशेष चेकिंग की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.