
लखनऊ : बेतिया जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आज कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि जिले में कोरोना पोजेटिव के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देशों का अनुपालन विशेष अभियान चलाकर किया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग तथा 02 गज की दूरी का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाय। साथ ही माइकिंग कराकर जागरूकता अभियान चलाया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी निदेश के तहत 30 अप्रैल तक भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, होटल को छोड़कर अन्य दुकान एवं प्रतिष्ठान संध्या 07.00 बजे तक ही संचालित करना है। दुकान, प्रतिष्ठान संचालन के समय सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों केउपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी है। साथ ही 02 गज की दूरी का अनुपालन के लिए मार्किंग की व्यवस्था करनी है। सभी अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी इसका सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रियाओं का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थलों यथाफूड कोर्ट जलपान गृह सब्जी मंडी बस स्टैण्ड रेलवे स्टेश, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निदेश के आलोक में अप्रैल माह के अंत तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक लगायी गयी है। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। श्राद्ध में अधिकतम 50 एवं विवाह में अधिकतम 200 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।