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हिमाचल में प्लास्टिक की बोतलों पर पूर्णतः बैन

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हिमाचल में प्लास्टिक की बोतलों पर पूर्णतः बैन।

इण्डिया Live: 1 जून से 500 मिलीलीटर की पानी की प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल प्रतिबंधित लगा दिया गया है. प्लास्टिक बोतलों का प्रयोग करने पर 500 से लेकर 25000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है.

मंगलवार को राजधानी शिमला में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया. इस फैसले के तहत पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पी.ई.टी.) विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा. हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 2 के तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ-साथ पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों में 500 एमएल तक की पी.ई.टी. बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा.

उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क या स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा.

इसको फैसले को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी पहली जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पी.ई.टी.) विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लास्टिक की पी.ई.टी. छोटी बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां चलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त पी.ई.टी. बोतलों की रिसाइक्लिंग के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए. इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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