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अवैध संबंध बना युवक की मौत की वजह, पति-पत्नी ने मिलकर की थी हत्या, सरोजनीनगर पुलिस ने सुलझाई वारदात की गुत्थी

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अवैध संबंध बना युवक की मौत की वजह, पति-पत्नी ने मिलकर की थी हत्या, सरोजनीनगर पुलिस ने सुलझाई वारदात की गुत्थी

लखनऊ: सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में हुए युवक अर्पित यादव की हत्या के मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने नादरगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में महिला सुमन मौर्या और उसका पति राजकुमार उर्फ छोटू मौर्या शामिल हैं। हत्या का कारण मृतक और महिला के बीच चल रहे अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी होने पर पति ने पत्नी के साथ मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची।घटना की शुरुआत 20 मई को हुई, जब फर्रुखाबाद निवासी अर्पित यादव तपोवननगर, आजादनगर स्थित अपने प्लॉट पर गया था। उसी शाम उसके रिश्तेदार मिश्रीलाल यादव से यह सूचना मिली कि अर्पित बेहोश हालत में राजकुमार के घर पर पड़ा है। परिजन जब मौके पर पहुंचे और अर्पित को लोकबंधु अस्पताल ले गए, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई मुलायम सिंह यादव ने इस संबंध में सरोजनीनगर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।हत्या की जांच में जुटी पुलिस टीम ने गहन छानबीन और साक्ष्य संकलन के आधार पर रविवार सुबह करीब 9:10 बजे नादरगंज तिराहे के पास से सुमन मौर्या और उसके पति राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अर्पित का प्लॉट उनके घर के सामने था और सुमन के साथ उसके अवैध संबंध थे। जब पति राजकुमार को इस बारे में पता चला, तो घर में अक्सर विवाद और मारपीट होने लगी। बदनामी के डर से दोनों ने मिलकर अर्पित को रास्ते से हटाने का फैसला किया।20 मई को उन्होंने अर्पित को पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं और जब वह बेहोश हो गया, तो तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसकी लाश को उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ बताकर परिजनों को सूचना दी गई।गिरफ्तारी के बाद सुमन मौर्या की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया भी बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त मूल रूप से अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र स्थित बाबू जी का पुरवा के निवासी हैं, जो हाल के दिनों में तपोवननगर, सरोजनीनगर लखनऊ में रह रहे थे। राजकुमार उर्फ छोटू मौर्या ई-रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करता था।सरोजनीनगर थाना पुलिस ने हत्या के इस मामले में आईपीसी की धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। हत्या की गुत्थी को जिस तत्परता और सटीकता से पुलिस ने सुलझाया है, उसकी प्रशंसा की जा रही है।

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