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अंत्योदय राशन कार्डों के होंगे सत्यापन, सत्यापन कार्यवाही की सूचना आयोग को देने के निर्देश

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डों के सत्यापन किए जांएगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को निर्देश दिया है कि सभी अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डों का सत्यापन कराते हुए किए गए कार्यवाही की सूचना से आयोग को अवगत कराया जाए।

राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष ने कहा कि आयोग में कई प्रकरणों की सुनवाई के समय यह संज्ञान में आया है कि खाद्य अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदेश में प्रचलित अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड प्रभावशाली एवं अपात्र व मृत लोगों के जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि कई उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने नाम से एवं अपने पुत्र व संबंधियों के नाम से भी अंत्योदय कार्ड गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम से भी अंत्योदय कार्ड प्रचलन में हैं।

श्री यादव ने कहा की जिन पात्र व्यक्तियों के नाम से पूर्व में अंत्योदय कार्ड बना था उस समय वह पात्र थे लेकिन वर्तमान में कुछ कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई होगी। इसलिए पात्रता सूची से ऐसे व्यक्तियों का नाम काट दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रचलित सभी अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाना अति आवश्यक है।

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