
जनपद ने हांसिल किया प्रदेश में छठवां स्थान
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
गर्भवती के बेहतर पोषण के लिए वर्ष 2017 में शुरू हुई थी योजना
पहली बार गर्भवती होने पर तीन किश्तों में मिलते हैं 5000 रूपये
बहराइच : पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और समुचित पोषण के उद्देश्य से जनवरी 2017 में पूरे देश में शुरू की गयी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है । चार साल में इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं का पंजीकरण करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है । सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिला को तीन किश्तों में 5000 रूपये प्रदान किये जाते हैं
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि शुक्रवार (12 मार्च) को प्रदेश को यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई । उनका कहना है कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जनपद में 80272 तथा प्रदेश में कुल 71,85,847 पंजीकरण किये गए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान जनपद में 23481 तथा 28,22,605 पंजीकरण करके प्रदेश एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गया । आज के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो जनपद में 80272 तथा प्रदेश में यह 1,00,08,452 पर पहुँच चुका है । कोरोना काल में जहाँ बहुत सी योजनाएं प्रभावित हुईं थीं वहीँ इस योजना के तहत महिलाओं का बराबर पंजीकरण हो रहा था और उनके खाते में बराबर धनराशि भी पहुँच रही थी । योजना के नोडल अधिकारी डॉ अजीत चंद्रा का कहना है कि इस कार्य में जिला कार्यक्रम सहायक दिलीप कुमार व प्रवीण कुमार शर्मा तथा आशा कार्यकर्ताओं की भी इसमें अहम् भूमिका रही, समुदाय तक योजना के प्रचार-प्रसार और लाभार्थी को चिन्हित कर योजना के तहत पंजीकरण कराने में उन्होंने भरपूर प्रयास किया । इस तरह सभी के सम्मिलित प्रयास से यह उपलब्धि हासिल हुई जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं
तीन किश्तों में मिलते हैं 5000 रूपये :
पहली बार गर्भवती होने पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए गर्भवती और उसके पति का कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड, मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है । बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, निजी अकाउंट ही मान्य होगा। पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं । प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने और गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर धात्री महिला को तीसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं
इस योजना का लाभ पाने के लिए अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है । इसके तहत www. pmmvy-cas.nic.in पर लॉगिन करेंगे तो मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, साइट पर ओटीपी डालकर संबंधित फॉर्म भर कर आवेदन किया जा सकता है । ऑफ़लाइन की व्यवस्था पहले की ही तरह चल रही है । इसके अलावा राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 भी जारी किया गया है । इस नंबर पर लाभार्थी कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी तथा भुगतान में आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं ।