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लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल में  शिक्षिका समेत दो की हत्या से रोष

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लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल में  शिक्षिका समेत दो की हत्या से रोष

LAKHIMPUR KHIRI CRIME NEWS: लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल में एक शिक्षिका की दुखद हत्या के बाद, जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत सख्त करने के लिए 16 बिंदुओं की नई गाइडलाइंस और कड़े सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। जिलाधिकारी (DM) अंजनी कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. ख्याति गर्ग ने स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर इन नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

स्कूलों के लिए जारी किए गए नए सुरक्षा नियम और बदलाव इस प्रकार हैं:

प्रवेश और आगंतुक (Visitor) नियंत्रण

एक मुख्य एंट्री गेट: स्कूलों में प्रवेश के लिए केवल एक ही मुख्य गेट होगा।

पहचान जांच: स्कूल परिसर में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति की पहचान की कड़ी जांच होगी।

विजिटर रजिस्टर: प्रत्येक आगंतुक का नाम, मोबाइल नंबर और आने का उद्देश्य रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है।

मीडिया पर प्रतिबंध: बिना स्कूल प्रबंधन या शिक्षा विभाग की अनुमति के पत्रकारों के स्कूल में घुसने, कैमरा ऑन करने या वीडियो-फोटो लेने पर रोक लगाई गई है。

निगरानी और सुरक्षा ऑडिट

16 बिंदुओं का सुरक्षा ऑडिट: बीट पुलिसकर्मियों और नोडल सुरक्षा अधिकारियों की मदद से हर स्कूल का नियमित तौर पर 16 बिंदुओं का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा।

अनिवार्य CCTV और पैनिक बटन: सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और इमरजेंसी अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी की डीवीआर (DVR) को पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा।

स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन: स्कूल के सभी कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों का हर छह महीने में अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जाएगा।

स्कूल बैग की जांच और आकस्मिक मॉक ड्रिल

बैग की अचानक जांच: स्कूल में कोई संदिग्ध सामान न आए, इसके लिए छात्रों के स्कूल बैग की अचानक जांच (रैंडम चेकिंग) करने का निर्देश है।

जागरूकता और मॉक ड्रिल: बच्चों को समय-समय पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। उन्हें गुड टच-बैड टच, पॉक्सो कानून और आपातकालीन नंबरों (112, 1090, 1098) की जानकारी दी जाएगी।

 

 

 

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