
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें तीन महीने की राहत भी दी गई है। हालांकि गायत्री प्रसाद प्रजापति को पांच लाख के पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ ही जमानत दी गई है।
हाईकोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि इस दौरान वह देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पिछले काफी समय से लखनऊ की जेल में बंद हैं, उन पर रेप का आरोप है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के शुरू होने के बाद से गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दो बार अपनी जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों बार उसे खारिज कर दिया था।
वहीं अब गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक और याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया था, जहां अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच गायत्री प्रसाद प्रजापति ने एक बार फिर से जमानत याचिका दाखिल करते हुए दलील दी है कि वह केजीएमयू के जिस विभाग में भर्ती हैं, वहां उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। इसी दलील पर गायत्री प्रसाद प्रजापति को तीन महीने की सशर्त जमानत दी गई है।