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लखनऊ नगर निगम चलाएगा पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान, बिना लाइसेंस श्वान पालकों पर लगेगा जुर्माना

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लखनऊ नगर निगम चलाएगा पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान, बिना लाइसेंस श्वान पालकों पर लगेगा जुर्माना

लखनऊ: शहर में पालतू कुत्तों की संख्या बढ़ने और उनके पंजीकरण में आ रही गिरावट को देखते हुए लखनऊ नगर निगम के पशु कल्याण विभाग ने जुलाई माह में विशेष पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह कदम विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों और नियमों की अनदेखी के मामलों के आधार पर उठाया गया है।नगर निगम के अनुसार वर्तमान में केवल 1450 पेट डॉग लाइसेंस पंजीकृत हैं, जबकि अनुमान है कि शहर में 10,000 से अधिक लोग पालतू कुत्ते पाल रहे हैं। यह अंतर निगम के रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति के बीच बड़ी खाई को दर्शाता है, जिसे लेकर पशु कल्याण विभाग गंभीर है।
निगम ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस कुत्ता पालने पर ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना होगा, जो अधिकतम ₹5000 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, चेकिंग के दौरान यदि बिना लाइसेंस कोई कुत्ता पाया गया, तो पालक से ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा और आवश्यकतानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। इच्छुक श्वान पालक लखनऊ नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।देसी नस्ल के कुत्तों के लिए लाइसेंस शुल्क ₹200 प्रति वर्ष और विदेशी नस्ल के लिए ₹1000 प्रति वर्ष निर्धारित है। यह लाइसेंस हर वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध रहता है और समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक है।नगर निगम ने सभी श्वान पालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समयसीमा में लाइसेंस बनवाएं और नगर निगम के नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।लाइसेंस प्रक्रिया या अन्य जानकारी के लिए श्री जयंत सिंह (मोबाइल नंबर: 9511156792) से संपर्क किया जा सकता है।

   

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