diwali horizontal

प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा

0 56

प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने की ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी उपस्थित रहे। शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए सरकार का उपहार है, जो उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ राज्य की बिजली व्यवस्था को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाएगी।उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं सरकारी खजाने में भी राजस्व वृद्धि होगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ता यदि एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी — प्रथम चरण (1 से 31 दिसंबर 2025) में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण (1 से 31 जनवरी 2026) में 20 प्रतिशत और तृतीय चरण (1 से 28 फरवरी 2026) में 15 प्रतिशत। शर्मा ने जनता से अपील की कि वे पहले चरण में पंजीकरण कर अधिक लाभ प्राप्त करें।यह योजना घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (1 किलोवाट तक) दोनों वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। साथ ही, बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना तकनीकी अथवा मीटर संबंधी विवादों में फंसे उपभोक्ताओं के लिए भी राहत लेकर आई है।गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है, ताकि वे भी अपने बकाया का निस्तारण कर सकें। शर्मा ने बताया कि योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के बिलों का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले।उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र या विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। चोरी के मामलों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी राहत दी जाएगी — उन्हें पंजीकरण के लिए ₹2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करना होगा।ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, “हमारी प्राथमिकता जनता की सुविधा, सेवा और संतोष है। यह योजना जनता के लिए लाई गई अभूतपूर्व पहल है, जिससे न केवल आर्थिक बोझ घटेगा बल्कि उपभोक्ताओं और विभाग के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।” उन्होंने इसे प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में “नए अध्याय की शुरुआत” बताया और कहा कि “बिजली सबके लिए, राहत सबको” इस योजना का मूल उद्देश्य है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। हर उपभोक्ता तक योजना की जानकारी पहुँचे और उन्हें पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल छूट देने की पहल नहीं, बल्कि संवेदनशील और जवाबदेह शासन की मिसाल है।शर्मा ने विश्वास जताया कि “बिजली बिल राहत योजना 2025” उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.