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लखनऊ में सीएमएस निर्माण विवाद: मेगा इंफ्रा डेवलपर्स के पक्ष में फैसला, करोड़ों रुपये मुआवजा का आदेश

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में टेम्पो स्टैंड के पास बन रही सीएमएस (City Montessori School) की नई शाखा के निर्माण विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त सोल आर्बिट्रेटर ने मेगा इंफ्रा डेवलपर्स के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आर्बिट्रेटर ने आदेश दिया है कि सीएमएस प्रबंधन दो माह के भीतर करोड़ों रुपये का मुआवजा और 10% ब्याज मेगा इंफ्रा डेवलपर्स को अदा करे।

मेगा इंफ्रा डेवलपर्स को बड़ी राहत

यह मामला स्कूल प्रबंधन द्वारा रोकी गई बड़ी धनराशि और निर्माण में खामियों के कथित आरोपों से जुड़ा था। राजाजीपुरम टेम्पो स्टैंड के नजदीक और पेट्रोल पंप के पीछे सीएमएस की नई शाखा का निर्माण मेगा इंफ्रा डेवलपर्स कर रहा था। निर्माण लगभग पूरा होने को था, लेकिन इसी दौरान स्कूल प्रशासन ने बिना किसी औपचारिक अनुमति और बिना हैंडओवर लिए ही स्कूल शाखा शुरू कर दी और कक्षाओं का संचालन भी आरंभ कर दिया।

इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने निर्माण में कमियों का हवाला देते हुए करोड़ों रुपये का भुगतान रोक दिया। मामला बढ़ते-बढ़ते मध्यस्थता तक पहुंच गया।

आर्बिट्रेटर का फैसला

करीब दो वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद आर्बिट्रेटर ने सीएमएस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और मेगा इंफ्रा डेवलपर्स के काउंटर क्लेम को स्वीकार करते हुए भुगतान का आदेश दिया। बिना हैंडओवर शाखा शुरू करने और भुगतान रोकने की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

मेगा इंफ्रा डेवलपर्स ने कहा कि यह “सत्य और न्याय की जीत” है।

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