
नगर निगम का बड़ा एक्शन: 12 मई को लखनऊ कोर्ट के आसपास वकीलों के अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर!
LUCKNOW LIVE: लखनऊ जिला कोर्ट परिसर के आसपास वकीलों के वो चैंबर हटाए जाएंगे, जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। नगर निगम ने ऐसे 72 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि तय तारीख 12 मई को नगर निगम ऐसे चैंबरों को अभियान चलाकर हटाए। इसके लिए प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध कराएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जों से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है, इसलिए इन्हें हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

चिह्नित अतिक्रमणों में ज्यादातर वकीलों के चैंबर
हाईकोर्ट में लखनऊ नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि कोर्ट क्षेत्र में 72 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। इनमें अधिकांश वकीलों के चैंबर हैं। कुछ दुकानें भी हैं। अदालत ने इससे पहले भी नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, पुलिस बल पर्याप्त न होने पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी।
पुलिस अधिकारियों के पत्र कोर्ट में पेश
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी पश्चिम और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिमी के पत्र अदालत में पेश किए।
इन पत्रों में बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से पूर्व निर्धारित तारीख पर नगर निगम को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए अब 12 मई की नई तारीख तय की गई है।